Reg No. : VAR/06342/2023-2024 सेल्फ केयर समिति
वाराणसी उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर : 8543899778
टेलीग्राम(TELEGRAM) लिंक -

नियमावली



  1. हेल्पिंग हैंड्स वाराणसी से वही व्यक्ति जुड़ सकता है जो वाराणसी जनपद का प्रामाणिक स्थायी निवासी हो और मृत्यु की दशा में संस्था के वैधानिक सदस्य द्वारा बनाए गए नामिनी को सहयोग प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रेशन करने की तिथि के पूर्व से वाराणसी में निवास का प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा | अन्यथा की स्थिति में मृतक सदस्य द्वारा बनाया गया नामिनी सहयोग प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा |
  2. हेल्पिंग हैंड्स वाराणसी में रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत संस्था के आधिकारिक टेलीग्राम(teligram) ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य है जिससे आप को समय-समय पर संस्था द्वारा किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को किये जाने वाले सहयोग की जानकारी प्राप्त हो सके और अपनी वैधानिकता बनाए रखने के लिए आप अपना सहयोग समय से कर सकें अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे |
  3. कोई भी सदस्य अगर टेलीग्राम (teligram) ग्रुप नियमित नहीं देखता है और संबंधित सूचनाएं समय पर नहीं प्राप्त कर पाता है तो इसके लिए वे सदस्य स्वयं जिम्मेदार होंगे , क्योंकि संस्था का यह अनिवार्य नियम है कि जो सदस्य निरंतर सहयोग की प्रक्रिया में शामिल रहेगा उसी सदस्य को उसकी मृत्यु की दशा में उसके नॉमिनी को संस्था द्वारा सहयोग का आवाहन किया जाएगा (अर्थात जो सहयोग करेगा उसे ही सहयोग मिलेगा)
  4. लॉकिंग पीरियड सामान्य स्थिति में 180 दिन होगा अर्थात रजिस्ट्रेशन की तिथि से 180 दिन के उपरांत किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ही संस्था अपने सदस्यों के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान कराएगी परंतु शुरुआत करने के 180 दिनों में यदि किसी मृतक सदस्य के परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने का आवाहन किया जाता है तो उसे दौरान समस्त सहयोग करना अनिवार्य रहेगा |
  5. रजिस्ट्रेशन से 180 दिन के भीतर यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे दौरान चले सहयोग में सहभागिता देने के बावजूद भी उस सदस्य की सहयोग नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उनका 90 दिन का लॉकिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ था |
  6. यदि किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी पहले से है तो रजिस्ट्रेशन के समय इसका विवरण देना अनिवार्य होगा !
  7. 180 दिन के पूर्व ही मृत्यु हो जाने की दशा में उसे दौरान चले सहयोग में भाग लेने के बावजूद भी ऐसे सदस्य को सहयोग नहीं प्रदान किया जाएगा क्योंकि लॉकिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ था!
  8. संस्था से जुड़ने के बाद केवल वैधानिक सदस्य के नामिनी ही सहयोग पाने के अधिकारी होंगे |
  9. वैधानिक बने रहने के लिए समिति द्वारा समय समय पर आवाहन किये जाने पर मृतक सदस्य के परिवार को समस्त सहयोग करना एवं उपरोक्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा !
  10. यदि कोई सदस्य देश विरोधी, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हो, पागल अथवा मानसिक रोगी हो या गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो तो ऐसे सदस्य की मृत्यु की दशा में संस्था द्वारा उसके नामिनी को सहयोग नहीं किया जाएगा |
  11. किसी सदस्य की हत्या होने की दशा में नामिनी का नाम आने पर ऐसे नामिनी को सहयोग प्रदान नहीं किया जाएगा |
  12. किसी सदस्य द्वारा आत्महत्या किए जाने पर उस सदस्य का हेल्पिंग हैंड्स वाराणसी द्वारा सहयोग का आवाहन नहीं किया जाएगा |
  13. यदि किसी कारण वश (विपरीत परिस्थितियों को छोड़कर) सहयोग छूट जाता है तो वे सदस्य अवैधानिक हो जाएंगे | पुनः वैधानिक बनने के लिए कभी भी सहयोग प्रक्रिया में भाग ले सकता है और पुनः सहयोग प्रारंभ करने की तिथि से 180 दिन के उपरांत वह सदस्य वैधानिक सदस्य बन जाएगा इन 180 दिन के दौरान चले समस्त सहयोग की प्रक्रिया में भाग लेने पर ही वह सदस्य वैधानिक हो पाएगा, यदि 180 दिन के भीतर कोई सहयोग नहीं चलता तो वह सदस्य बिना कोई सहयोग किये ही 180 दिन के बाद वैधानिक सदस्य हो जाएगा |
  14. हेल्पिंग हैंड्स वाराणसी से जुड़ने हेतु सदस्यता शुल्क ₹100 देना अनिवार्य है जो की वार्षिक होगा | यह सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि से 365 दिन अर्थात् एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा |
  15. यदि संस्था से पति-पत्नी दोनो जुड़े हों और दोनो वैधानिक सदस्य हों तथा साथ में रह रहे हों दुर्भाग्यवश दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाय तो ऐसी स्थिति में दोनो को एक मानकर आश्रित को एक ही सहयोग करवाया जाएगा |

कौन-कौन जुड़ सकता है ?

  • हेल्पिंग हैंड्स वाराणसी से वाराणसी में स्थायी रूप से निवास करने वाला कोई भी दुकानदार , व्यवसायी ,प्राइवेट कर्मचारी ,किसान , मजदूर और अलग-अलग पेशे में लगे हुए निजी कार्य करने वाले ऐसे सभी महिला-पुरुष जिनकी आयु 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच को जुड़ सकते हैं।

कौन-कौन नहीं जुड़ सकता है ?

  1. सरकारी सेवा में सेवारत स्थायी या अस्थायी कर्मचारी इस संस्था से नहीं जुड़ सकते हैं।
  2. पागल, मानसिक रोगी, सजा याफ्ता कैदी , अपराधी, देशद्रोही, देश विरोधी, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल,जेल में बंद व्यक्ति संस्था से नहीं जुड़ सकते हैं। और यदि फिर भी तथ्य छुपा कर कोई ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर लेता है तो उसकी मृत्यु होने की दशा में संस्था द्वारा सहयोग नहीं करवाया जाएगा |

लीगल टर्म्स

  1. हेल्पिंग हैंड्स वाराणसी (HHV) का संचालन सेल्फ केयर समिति उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर VAR/06342/2023-2024 करती है |
  2. हेल्पिंग हैंड्स वाराणसी (HHV) में रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत संस्था के आधिकारिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य है | जिससे आपको समय-समय पर संस्था द्वारा किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को किए जाने वाले सहयोग की जानकारी प्राप्त हो सके ताकि अपनी वैधानिकता बनाए रखने के लिए आप अपना सहयोग समय पर कर सके अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे |
  3. यदि कोई सदस्य टेलीग्राम ग्रुप नहीं देखता और संबंधित सूचनाएं नहीं प्राप्त कर पाता है तो संबंधित सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा क्योंकि HHV का यह अनिवार्य नियम है कि जो सहयोग करेगा उसे ही सहयोग मिलेगा , और जो सहयोग नहीं करेगा उसे सहयोग नहीं मिलेगा | क्योंकि यह मदद करने का मंच है लाभ का नहीं |
  4. HHV के बारे में दुष्प्रचार करने एवं किसी भी पदाधिकारी कर्मचारी के साथ अभद्रता एवं डराने धमकाने वाले सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी |